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बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश: माननीय राष्ट्रपति महोदया के कुल्लू-मनाली प्रवास के दौरान हथियार ले जाने, ड्रोन उड़ाने एवं खुदाई कार्यों पर रोक

बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश: माननीय राष्ट्रपति महोदया के कुल्लू-मनाली प्रवास के दौरान हथियार ले जाने, ड्रोन उड़ाने एवं खुदाई कार्यों पर रोक
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बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश: माननीय राष्ट्रपति महोदया के कुल्लू-मनाली प्रवास के दौरान हथियार ले जाने, ड्रोन उड़ाने एवं खुदाई कार्यों पर रोक

माननीय राष्ट्रपति महोदया के अटल टनल रोहतांग, माता हिडिम्बा मंदिर एवं मनाली प्रवास के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश। कानून-व्यवस्था व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 05 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित क्षेत्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा हथियार/गोला-बारूद ले जाने, ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाइडर/हॉट-एयर बैलून उड़ाने तथा भूमिगत दूरसंचार लाइनों की सुरक्षा हेतु मार्गों पर किसी भी प्रकार के खनन/खुदाई कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

05/10/2026 08/10/2026 देखें (1 MB)