बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण
| शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
|---|---|---|---|---|
| बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण | जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार कानून-व्यवस्था व जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों और रेहड़ी-फेरीवालों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण व सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी होटलों, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को अतिथियों के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना बीएनएस, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगी। |
03/09/2026 | 02/11/2026 | देखें (1,013 KB) |