बंद करे

बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण

बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण
शीर्षक विवरण आरंभ तिथि अंतिम तिथि फ़ाइल
बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार कानून-व्यवस्था व जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों और रेहड़ी-फेरीवालों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण व सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी होटलों, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को अतिथियों के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना बीएनएस, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगी

03/09/2026 02/11/2026 देखें (1,013 KB)