प्रैस विज्ञप्ति
| शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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| बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश: जिला कुल्लू में प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों, रेहड़ी-फेरीवालों और होटल अतिथियों का अनिवार्य पुलिस पंजीकरण | जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार कानून-व्यवस्था व जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों और रेहड़ी-फेरीवालों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण व सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी होटलों, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को अतिथियों के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना बीएनएस, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगी। |
03/09/2026 | 02/11/2026 | देखें (1,013 KB) |
| बेली ब्रिज को हटाने के कार्य हेतु एनएच-305 पर धमन के समीप यातायात विनियमन के संबंध में | जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार एनएच-305 पर धमन स्थित 170 फीट टीडीआर बेली ब्रिज को हटाने/खोलने के कार्य हेतु 04 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026 तक यातायात को विनियमित किया जाएगा। इस दौरान दिन में प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर एक-एक घंटे के लिए वन-वे ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जबकि अंतरालों के बीच दोनों तरफ से नियमित आवाजाही जारी रहेगी। |
04/09/2026 | 24/09/2026 | देखें (964 KB) |
| वर्ष 2026 के शहरी स्थानीय निकाय आम चुनावों के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना | कुल्लू स्थित जिला मुख्यालय में चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाले जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) आम चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के निवारण केंद्र के रूप में कार्य करती है। |
29/04/2026 | 31/12/2026 | देखें (588 KB) |