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कार्यालय आदेश

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यातायात नियमन: रोहतांग रोड पर वाहनों की आवाजाही 46.35 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सुरक्षा जांच के बाद पर्यटक वाहनों को रोहतांग रोड पर किलोमीटर 46.35 (रहनी नाले से तीन मोड़ आगे) तक जाने की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर को तदनुसार इस नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

16/05/2026 17/07/2026 देखें (508 KB)
शुद्धिपत्र: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पर शस्त्र प्रतिबंध का विस्तार किया गया और शूटिंग खेलों को छूट दी गई।

यह चुनाव के दौरान हथियार ले जाने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश संख्या 2041/एमए का आंशिक संशोधन है। यह मूल आदेश को पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तक विस्तारित करता है। इसमें शूटिंग खेलों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों के लिए एक नई छूट भी शामिल की गई है।

05/05/2026 31/07/2026 देखें (531 KB)
शुद्धिपत्र: मरही में अतिरिक्त पुलिस बैरियर की स्थापना

यह आदेश संख्या 2054/MA का आंशिक संशोधन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गुलाबा बैरियर को स्थानांतरित करने के बजाय मरही में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। मूल यातायात आदेश की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।

05/05/2026 30/06/2026 देखें (404 KB)
रोहतांग रोड पर मरही तक वाहनों के आवागमन का नियमन – मई 2026

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में पर्यटक वाहनों को मरही तक जाने की अनुमति दी गई है। इसमें बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए मंगलवार को (19-05-2026 तक) सड़क बंद रखना अनिवार्य है और एनजीटी की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

05/05/2026 30/06/2026 देखें (695 KB)
2026 के पीआरआई आम चुनावों के लिए निषेधाज्ञा और लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों का अनिवार्य जमा।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश में हथियारों को ले जाने और उनका आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और कुल्लू जिले के सभी लाइसेंस धारकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

02/05/2026 11/06/2026 देखें (1 MB)
वर्ष 2026 के शहरी स्थानीय निकाय आम चुनावों के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना

कुल्लू स्थित जिला मुख्यालय में चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाले जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) आम चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के निवारण केंद्र के रूप में कार्य करती है।

29/04/2026 31/12/2026 देखें (588 KB)
भूमि के सर्कल दरों की सूचना (वित्तीय वर्ष 2026-2027) – उपमंडल निर्मंड

उप-मंडलीय कलेक्टर, निर्मंड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना, जिसमें भूमि की संशोधित बाजार दरों (सर्कल रेट) का विवरण दिया गया है

01/04/2026 31/03/2027 देखें (1 MB)
भुंतर-मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन हेतु यातायात प्रतिबंध – पर्यटन सीजन 2026

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश। पर्यटन सीजन के दौरान यातायात की सुगमता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकरण मार्ग पर वोल्वो बसों और अन्य भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित किया गया है। यह प्रतिबंध 14-04-2026 से प्रभावी होगा।

13/04/2026 31/08/2026 देखें (689 KB)
भूमि के लिए सर्किल दरों की अधिसूचना (वित्तीय वर्ष 2026-2027) – उपमंडल बंजार और सैंज।

उपमंडल कलेक्टर, बंजार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना, जिसमें 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए मुहाल (फाटी) के आधार पर भूमि की संशोधित बाजार दरें (सर्किल दरें) का विवरण दिया गया है। इसमें तहसील बंजार और तहसील सैंज के तहत विभिन्न गांवों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए भूमि श्रेणियां शामिल हैं।

01/04/2026 31/03/2027 देखें (2 MB)
शहरी स्थानीय निकाय सामान्य चुनाव 2026 हेतु अंतिम वार्डवार आरक्षण रोस्टर – जिला कुल्लू

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर)-एवं-उपायुक्त कुल्लू द्वारा नगर परिषदों (कुल्लू, मनाली) और नगर पंचायतों (भुंतर, बंजार, निरमंड) के सदस्यों के लिए जारी आधिकारिक आदेश और विस्तृत आरक्षण रोस्टर इस रोस्टर में आगामी 2026 के नगर निकाय चुनावों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का विवरण दिया गया है

30/03/2026 31/08/2026 देखें (885 KB)
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