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अधिसूचनाएँ

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यातायात नियमन: रोहतांग रोड पर वाहनों की आवाजाही 46.35 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सुरक्षा जांच के बाद पर्यटक वाहनों को रोहतांग रोड पर किलोमीटर 46.35 (रहनी नाले से तीन मोड़ आगे) तक जाने की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर को तदनुसार इस नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

16/05/2026 17/07/2026 देखें (508 KB)
वाहन किराए टेंडर – 2026 के लिए तकनीकी बोलियों की खोलने की तिथि पुनर्निर्धारण

कुल्लु के उप आयुक्त कार्यालय ने e-Tender ID: 2026_DCKUL_134711_1 के अंतर्गत वाहनों की भर्ती के संबंध में एक सुधार सूचना जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल आचार संहिता लागू किए जाने के कारण, पहले 11 मई 2026 को निर्धारित तकनीकी बोलियाँ खोलने की प्रक्रिया को 2 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे पुनर्निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक निविदा नोटिस की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

11/05/2026 30/06/2026 देखें (465 KB)
शुद्धिपत्र: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पर शस्त्र प्रतिबंध का विस्तार किया गया और शूटिंग खेलों को छूट दी गई।

यह चुनाव के दौरान हथियार ले जाने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश संख्या 2041/एमए का आंशिक संशोधन है। यह मूल आदेश को पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तक विस्तारित करता है। इसमें शूटिंग खेलों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों के लिए एक नई छूट भी शामिल की गई है।

05/05/2026 31/07/2026 देखें (531 KB)
शुद्धिपत्र: मरही में अतिरिक्त पुलिस बैरियर की स्थापना

यह आदेश संख्या 2054/MA का आंशिक संशोधन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गुलाबा बैरियर को स्थानांतरित करने के बजाय मरही में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। मूल यातायात आदेश की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।

05/05/2026 30/06/2026 देखें (404 KB)
रोहतांग रोड पर मरही तक वाहनों के आवागमन का नियमन – मई 2026

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में पर्यटक वाहनों को मरही तक जाने की अनुमति दी गई है। इसमें बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए मंगलवार को (19-05-2026 तक) सड़क बंद रखना अनिवार्य है और एनजीटी की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

05/05/2026 30/06/2026 देखें (695 KB)
2026 के पीआरआई आम चुनावों के लिए निषेधाज्ञा और लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों का अनिवार्य जमा।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश में हथियारों को ले जाने और उनका आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और कुल्लू जिले के सभी लाइसेंस धारकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

02/05/2026 11/06/2026 देखें (1 MB)
वर्ष 2026 के शहरी स्थानीय निकाय आम चुनावों के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना

कुल्लू स्थित जिला मुख्यालय में चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाले जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) आम चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के निवारण केंद्र के रूप में कार्य करती है।

29/04/2026 31/12/2026 देखें (588 KB)
कुल्लू नगर परिषद और भुंतर नगर पंचायत के लिए सहायक निर्वाचनी सूची (फॉर्म-17) के अंतिम प्रकाशन की सूचना 20/04/2026 31/08/2026 देखें (623 KB)
पूरक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: नगर पंचायत भुंतर (वार्ड 1–7) 20/04/2026 31/08/2026 देखें (4 MB)
पूरक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: नगर परिषद कुल्लू (वार्ड 1–11) 20/04/2026 31/08/2026 देखें (3 MB)
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