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मँगलोर पुल (एनएच-305) पर भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के संबंध में

मँगलोर पुल (एनएच-305) पर भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के संबंध में
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मँगलोर पुल (एनएच-305) पर भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के संबंध में

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश, जिसके अनुसार चट्टानें गिरने से क्षतिग्रस्त हुए एनएच-305 (किमी 79/875) स्थित मँगलोर पुल पर सभी भारी भारी वाहनों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी और यह प्रतिबंध मरम्मत कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा

06/08/2026 30/09/2026 देखें (765 KB)