बेली ब्रिज को हटाने के कार्य हेतु एनएच-305 पर धमन के समीप यातायात विनियमन के संबंध में
| शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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| बेली ब्रिज को हटाने के कार्य हेतु एनएच-305 पर धमन के समीप यातायात विनियमन के संबंध में | जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार एनएच-305 पर धमन स्थित 170 फीट टीडीआर बेली ब्रिज को हटाने/खोलने के कार्य हेतु 04 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026 तक यातायात को विनियमित किया जाएगा। इस दौरान दिन में प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर एक-एक घंटे के लिए वन-वे ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जबकि अंतरालों के बीच दोनों तरफ से नियमित आवाजाही जारी रहेगी। |
04/09/2026 | 24/09/2026 | देखें (964 KB) |