गंदे पानी के निकास कार्य हेतु शीशामटी बायपास मार्ग के अस्थायी रूप से बंद रहने के संबंध में
| शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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| गंदे पानी के निकास कार्य हेतु शीशामटी बायपास मार्ग के अस्थायी रूप से बंद रहने के संबंध में | जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार गंदे पानी के निकास के लिए ह्यूम पाइप बिछाने के कार्य हेतु शीशामटी बायपास रोड (किमी 0/150) को 25 और 26 जुलाई 2026 को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान यातायात वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट रहेगा। |
21/07/2026 | 31/07/2026 | देखें (612 KB) |