2026 के पीआरआई आम चुनावों के लिए निषेधाज्ञा और लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों का अनिवार्य जमा।
| शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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| 2026 के पीआरआई आम चुनावों के लिए निषेधाज्ञा और लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों का अनिवार्य जमा। | कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश में हथियारों को ले जाने और उनका आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और कुल्लू जिले के सभी लाइसेंस धारकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है। |
02/05/2026 | 11/06/2026 | देखें (1 MB) |